जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने कहा है कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ रिट याचिकाएं विचार योग्य हैं क्योंकि ये सार्वजनिक कार्य और शिक्षा नियमों के तहत आते हैं। न्यायमूर्ति जावेद इकबाल वानी...
August 09, 2020 at 04:43AM from Live Hindustan Rss feed https://ift.tt/31uTW8u
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